CBI ने विदेशी फंडिंग घोटाले के मामले में Oxfam India पर दर्ज किया केस
Oxfam India पर विदेशी फंडिंग के उलंघन के चलते, गृह मंत्रालय के निर्देश पर CBI द्वारा केस दर्ज की गई है। आपको बता दें कि, ऑक्सफैम इंडिया एक Non-profit organization (NGO) है। यह संस्थान मुख्य रूप से बाल शिक्षा का समर्थन करने, महिलाओं को सशक्त बनाने और भारत में असमानता के खिलाफ लड़ने के लिए काम करता है।
CBI ने FCRA विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के कथित रूप से उल्लंघन करने के मामले में Oxfam India के खिलाफ FIR दर्ज की है। FCRA एक एक्ट है जिसके तहत सभी NGO को पंजीकरण (Registration) करवाना आवश्यक है, जो सोशल मीडिया या सांस्कृतिक कामों के लिए विदेश से चंदा लेते हैं। साल 2021 में गृह मंत्रालय द्वारा FCRA लाइसेंस को रिन्यू नहीं करने की वजह से Oxfam India के सभी विदेशी फंडिंग पर रोक लगा दी गई।
CBI के अधिकारी ने बुधवार 19 अप्रैल को जानकारी दी की “राजधानी दिल्ली में स्थित ऑक्सफैम इंडिया के दफ्तर पर छापा मारा गया है। हमने गृह मंत्रालय की एक शिकायत पर यह कार्रवाई शुरु की”। पिछले साल के जनवरी महीने में ऑक्सफैम इंडिया के FCRA लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया था। आरोप है कि ऑक्सफैम इंडिया का FCRA पंजीकरण (Registration) समाप्त होने के बावजूद उसने अन्य माध्यमों से पैसे के लेनदेन के लिए कानून तोड़ा है। Oxfam India को साल 2013 और 2016 के बीच नामित बैंक खाते की बजाय सीधे अपने विदेशी योगदान उपयोग खाते में करीब 1.5 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। वैसे तो Oxfam India का कहना है कि उन्होंने पंजीकरण के लिए Delhi High Court में याचिका दायर कर दी है।
ऑक्सफैम इंडिया इसी नाम के Global Federation का एक हिस्सा है। ये असमानता, लैंगिक न्याय (Gender Justice) और जलवायु परिवर्तन (Climate change) जैसे मुद्दों पर काम करता है। इस संस्था का कहना है कि वह अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ शिकायत में ये भी कहा गया कि संस्था अन्य संघों या लाभकारी सलाहकार फर्म (For-profit consulting firm) को Money Transfer कर FCRA को बायपास करने की योजना बना रहा था। CBI के मुताबिक, उसने पिछले साल एक सर्च अभियान के दौरान ऑक्सफैम इंडिया के दफ्तर से कई ईमेल जब्त किए थे।